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DAILY · 2026-09-21

भारतीय रेलवे स्वच्छता और लंबित मामलों पर विशेष अभियान 6.0 के लिए तैयार

SSCGeneral

भारतीय रेल ने विशेष अभियान 6.0 (SCDPM 6) की तैयारी शुरू कर दी है, जो सरकारी दफ़्तरों में स्वच्छता को कामकाज का नियमित हिस्सा बनाने और लंबित मामलों को घटाने के लिए भारत सरकार का अभियान है। इसका तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर 2026 तक है, जिसमें लक्ष्य तय किए जाते हैं, और इसके बाद कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इस वर्ष ज़ोर ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार ई-कचरे के संग्रह, पृथक्करण और निपटान; सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) के तहत स्क्रैप निपटान; कार्यालय स्थान के प्रबंधन व सौंदर्यीकरण; प्रक्रियाओं के सरलीकरण; और लंबित संदर्भों के निपटारे पर है। 150 से अधिक नोडल अधिकारी रोज़ाना प्रगति की जानकारी रेलवे बोर्ड को भेजेंगे, जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के केंद्रीय निगरानी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। रेलवे के अनुसार अभियान 5.0 में उसने चिह्नित सभी लक्ष्य पूरे किए थे, 6.06 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई थी और ₹570 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था; इस बार जनता से संवाद के लिए 'रेल जन संवाद' आयोजित किया जाएगा।

इसी खबर के अंग्रेज़ी संस्करण से AI की सहायता से हिंदी में अनूदित। अंग्रेज़ी संस्करण: लाइव वेब सर्च से AI की सहायता से तैयार; AI की दूसरी जाँच में ऊपर का आधिकारिक लिंक और कुछ तथ्य उससे मिलाए गए। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 2 नवंबर 2022 को अधिसूचित किया था। इन्होंने ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 की जगह ली और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए। इन नियमों का आधार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) है: उत्पादकों को पंजीकृत रिसाइक्लरों के ज़रिए ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लक्ष्य पूरे करने होते हैं, और विनिर्माताओं, उत्पादकों, रिफर्बिशरों और रिसाइक्लरों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है।

संदर्भ: ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 की राजपत्र अधिसूचना (CPCB पर उपलब्ध)

खुद जाँचें: क्या ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम है?

नहीं। ये नियम (प्रत्यायोजित विधान) हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने मूल अधिनियम, यानी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6, 8 और 25 के तहत मिली शक्तियों से बनाया है।

अभ्यास: इस खबर में रेलवे के अभियान लक्ष्यों को उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार बाँटें: ई-कचरा (ई-कचरा नियम, 2022) और स्क्रैप निपटान (सामान्य वित्तीय नियम)।

खुद को परखें

भारतीय रेलवे का 'विशेष अभियान 6.0', जो सितंबर-अक्टूबर 2026 में चल रहा है, किन दो विषयों पर केंद्रित है?

  1. डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा
  2. स्वच्छता और लंबित मामलों में कमी
  3. ट्रैक विद्युतीकरण और सुरक्षा ऑडिट
  4. माल गलियारा विस्तार और स्टेशन पुनर्विकास
उत्तर देखें

उत्तर: स्वच्छता और लंबित मामलों में कमी

विशेष अभियान 6.0 कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देता है और लंबित प्रशासनिक मामलों का निपटारा करता है, जो एक तैयारी चरण (15-30 सितंबर) के बाद एक कार्यान्वयन चरण (2-31 अक्टूबर 2026) के रूप में चलता है।

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