NPPA ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित किया; घटी कीमतें 9 नवंबर 2026 से
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 की राजपत्र अधिसूचना के ज़रिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ़ 19 के तहत 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है; संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। औषध विभाग के अनुसार इस व्यापार मार्जिन युक्तिकरण से मौजूदा मूल्य ढाँचे के आधार पर MRP में 70 प्रतिशत तक कमी की उम्मीद है; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के अधीन विशेषज्ञ समिति की अनुशंसित और समय-समय पर अद्यतन होने वाली इस सूची में इम्यूनोथेरेपी दवाएँ, डेनोसुमैब, पेगफ़िलग्रास्टिम और बेवासिज़ुमैब शामिल हैं, और पेम्ब्रोलिज़ुमैब, डर्वालुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी दवाएँ अधिक सुलभ होने की उम्मीद है। यह NPPA के 2019 के प्रायोगिक कदम का विस्तार है, जिसमें 42 कैंसर-रोधी दवाओं पर मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया था और 526 ब्रांडों का MRP 90 प्रतिशत तक घटा था। निर्माताओं को अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर संशोधित कीमतें बतानी होंगी और उत्पादन व आपूर्ति बनाए रखनी होगी, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को घटी कीमतें लेनी और प्रदर्शित करनी होंगी, और उपभोक्ता इन्हें फ़ार्मा सही दाम ऐप और NPPA की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।
पढ़ाई के लिए संदर्भ
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की स्थापना 29 अगस्त 1997 को तत्कालीन रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के संबद्ध कार्यालय के रूप में हुई थी; जुलाई 2008 से यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन है। इसके कार्यों में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश को लागू करना और उसका पालन कराना तथा औषध नीति पर केंद्र सरकार को सलाह देना शामिल है, और इसका कार्यालय नई दिल्ली में है।
खुद जाँचें: खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को किस तारीख़ से घटी कीमतें लेनी होंगी?
9 नवंबर 2026 से। निर्माताओं को राजपत्र अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर NPPA को संशोधित कीमतें बतानी होंगी, और अस्पतालों को नई कीमतें अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करनी होंगी।
अभ्यास: इस रिलीज़ से दवाओं की संख्या, 30 प्रतिशत की सीमा, क़ानूनी प्रावधान, लागू होने की तारीख़ और 2019 के प्रायोगिक कदम के आँकड़े नोट करें, और इन्हें NPPA के ऊपर दिए स्थायी तथ्यों से अलग रखें।
खुद को परखें
17 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित व्यापार मार्जिन युक्तिकरण में 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन MRP के कितने हिस्से तक सीमित किया गया है?
उत्तर देखें
उत्तर: 30 प्रतिशत
NPPA ने DPCO, 2013 के पैराग्राफ़ 19 के तहत व्यापार मार्जिन MRP के 30 प्रतिशत तक सीमित किया है; स्वयं MRP में 70 प्रतिशत तक कमी की उम्मीद है।