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DAILY · 2026-10-29

प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड ने कोच्चि में कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण में ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया और उपयोगकर्ता पुस्तिका जारी की

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प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड (एडजुडिकेटरी बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट्स, एबीएमपी) ने 29 अक्टूबर 2026 को कोच्चि में कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण में अपना ई-फाइलिंग पोर्टल औपचारिक रूप से शुरू किया और उसकी उपयोगकर्ता पुस्तिका (यूज़र मैनुअल) जारी की। यह बोर्ड के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका उद्देश्य बोर्ड के समक्ष मामले दाखिल करने और उनके प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी, कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल व्यवस्था बनाना है। कार्यक्रम में एबीएमपी के पीठासीन अधिकारी, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष जे. देसाई, और इसके सदस्य, उपभोक्ता मामले विभाग के पूर्व सचिव चिर्रावुरी विश्वनाथ और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. संजीव रंजन उपस्थित रहे; कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सतीश होन्नक्कट्टे भी मौजूद थे, जबकि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन और पीपीपी) प्रवीण पी. नायर, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु और अन्य प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों, पीपीपी रियायतग्राहियों, बंदरगाह उपयोगकर्ताओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। यह पोर्टल मामलों को ऑनलाइन दाखिल करने और मामलों से जुड़ी गतिविधियों की डिजिटल प्रोसेसिंग और प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है, और ई-कोर्ट सुविधाओं से इसके एकीकरण का उद्देश्य हाइब्रिड सुनवाई में सहायता करना है; उपयोगकर्ता पुस्तिका पोर्टल के इस्तेमाल का चरण-दर-चरण मार्गदर्शन देती है, और पोर्टल तथा डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। एबीएमपी का गठन केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2025 को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत किया था, ताकि वह इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए न्यायिक निर्णय संबंधी और अन्य कार्य कर सके। यह शुरुआत प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र में डिजिटल शासन, व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) और विवादों के कुशल समाधान के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति बोर्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, 03.11.2021 को लागू हुआ, और इसकी धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई है, जो अधिनियम की धारा 58 के तहत निर्धारित कार्य करेगा। जनवरी 2023 में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया। इन नियमों के तहत बोर्ड में एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य होंगे: पीठासीन अधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, और दोनों सदस्य या तो किसी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव या समकक्ष, या भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव या समकक्ष होंगे। उनकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफ़ारिश पर होगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव होंगे। मंत्रालय ने कहा कि न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण (टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स) का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

संदर्भ: PIB (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय), 'प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड का गठन अधिसूचित', 19 जनवरी 2023

खुद जाँचें: महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की किस धारा में न्यायिक बोर्ड का प्रावधान है, और बोर्ड के गठन के बाद किस निकाय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा?

धारा 54; प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण।

अभ्यास: इस रिलीज़ से एबीएमपी ने क्या शुरू और जारी किया, तारीख़ और स्थान, इसके पीठासीन अधिकारी और सदस्य, ई-फाइलिंग पोर्टल किससे जुड़ा है, और एबीएमपी का गठन कब और किस अधिनियम के तहत हुआ, लिखें; नोट से अधिनियम कब लागू हुआ, बोर्ड से जुड़ी धाराएँ, 2023 के नियम, बोर्ड की संरचना और योग्यताएँ, चयन समिति और वह निकाय जिसका अस्तित्व समाप्त होगा।

खुद को परखें

केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2025 को प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड (एबीएमपी) का गठन किस अधिनियम के तहत किया?

  1. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021
  2. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963
  3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025
  4. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958
उत्तर देखें

उत्तर: महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021

एबीएमपी का गठन केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2025 को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत किया था, ताकि वह इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए न्यायिक निर्णय संबंधी और अन्य कार्य कर सके। 29 अक्टूबर 2026 को कोच्चि में कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण में इसने अपना ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया, जिसके ई-कोर्ट सुविधाओं से एकीकरण का उद्देश्य हाइब्रिड सुनवाई में सहायता करना है, और पोर्टल के इस्तेमाल का चरण-दर-चरण मार्गदर्शन देने वाली उपयोगकर्ता पुस्तिका जारी की।

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