8 में से पाठ 8 · स्थैतिक सामान्य ज्ञान: प्रतीक, प्रथम, पुरस्कार, खेल और संगठन

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: गठन, राजधानियाँ, उच्च न्यायालय और सीमाएँ

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संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा, और पहली अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों (केंद्र शासित प्रदेशों) की सूची है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद साधारण विधि द्वारा नया राज्य बना सकती है, सीमाएँ बदल सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है; ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है और इसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय के लिए भेजा जाना चाहिए, जो बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या उनकी स्थापना करने की शक्ति देता है। सिक्किम 35वें संशोधन (1974) द्वारा सहयुक्त राज्य और 36वें संशोधन (1975) द्वारा संघ का पूर्ण राज्य बना। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से करते हैं; पुडुचेरी में अनुच्छेद 239क के अंतर्गत विधानमंडल है, और 1991 में 69वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 239कक के अंतर्गत दिल्ली विधानमंडल सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनी।

1956 का पुनर्गठन

1950 में राज्यों को भाग 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' की श्रेणियों में बाँटा गया था। तेलुगु भाषी राज्य के लिए अनशन करते हुए दिसंबर 1952 में पोट्टि श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य बना, जो भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग (अध्यक्ष फज़ल अली, सदस्य के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू) ने 1955 में रिपोर्ट दी, और 1 नवंबर 1956 से लागू राज्य पुनर्गठन अधिनियम तथा 7वें संशोधन ने चारों श्रेणियाँ समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। केरल, मैसूर (अब कर्नाटक), आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश अपने नए रूप में 1 नवंबर 1956 से हैं।

बाद में बने नए राज्य

1 मई 1960 को बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बाँटा गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना। 1 नवंबर 1966 के पंजाब पुनर्गठन से हरियाणा बना, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और साझा राजधानी बना, और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए गए, जो 25 जनवरी 1971 को राज्य बना। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फ़रवरी 1987 को, और गोवा 30 मई 1987 को राज्य बने। 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से क्रमशः छत्तीसगढ़ (1 नवंबर), उत्तराखंड (9 नवंबर) और झारखंड (15 नवंबर, बिरसा मुंडा की जयंती) बनाए गए। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना।

2019 के बदलाव और नए नाम

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया: विधानमंडल वाला जम्मू और कश्मीर, और बिना विधानमंडल वाला लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिससे 2020 की स्थिति में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। नाम भी बदले हैं: मद्रास राज्य तमिलनाडु (1969), मैसूर कर्नाटक (1973), लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप लक्षद्वीप (1973), पांडिचेरी पुडुचेरी (2006), उत्तरांचल उत्तराखंड (2007) और उड़ीसा ओडिशा (2011) बना।

ध्यान देने योग्य राजधानियाँ

चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। गांधीनगर (गुजरात), दिसपुर (असम), रायपुर (छत्तीसगढ़), रांची (झारखंड), शिलांग (मेघालय), आइजोल (मिज़ोरम), कोहिमा (नागालैंड), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), अगरतला (त्रिपुरा) और गंगटोक (सिक्किम) ऐसी राजधानियाँ हैं जिन्हें विद्यार्थी अक्सर उलझा देते हैं। कवरत्ती लक्षद्वीप की और दमन दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी है। 2014 के अधिनियम के अंतर्गत हैदराबाद को अधिकतम 10 वर्ष तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी रहना था, और महाराष्ट्र अपने विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में करता है।

उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 231 संसद को दो या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। सबसे पुराने उच्च न्यायालय कलकत्ता (1 जुलाई 1862), बंबई और मद्रास (दोनों अगस्त 1862) हैं, जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अंतर्गत बने; इलाहाबाद 1866 में बना। कई उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी से अलग स्थान पर हैं: इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश, लखनऊ में पीठ), जबलपुर (मध्य प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान, जयपुर में पीठ), कटक (ओडिशा), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), नैनीताल (उत्तराखंड), कोच्चि का एर्णाकुलम (केरल) और अहमदाबाद (गुजरात)। साझा क्षेत्राधिकार: बंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पर; कलकत्ता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर; मद्रास पुडुचेरी पर; केरल लक्षद्वीप पर; चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों राज्यों और चंडीगढ़ पर; गौहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश पर; और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का एक ही उच्च न्यायालय है। दिल्ली को 1966 में अपना उच्च न्यायालय मिला।

सीमाएँ और प्रसिद्ध तथ्य

उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक, 8 राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार) से लगती है, इसके अलावा दिल्ली और नेपाल से भी। असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ (लगभग 4,096 किमी) है, उसके बाद चीन और पाकिस्तान। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों (बांग्लादेश, नेपाल और भूटान) से लगती है, और इसी तरह सिक्किम (नेपाल, भूटान और चीन) तथा अरुणाचल प्रदेश (भूटान, चीन और म्यांमार) की भी। 9 राज्यों की तटरेखा है, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुज़रती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह तेलंगाना भी स्थलरुद्ध (चारों ओर भूमि से घिरा) है।

मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद 1: भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ; अनुच्छेद 3: संसद साधारण विधि से नए राज्य बनाती या सीमाएँ बदलती है; अनुच्छेद 239कक: दिल्ली, 69वें संशोधन (1991) से जोड़ा गया।
  • आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953 (पोट्टि श्रीरामुलु के अनशन के बाद); राज्य पुनर्गठन अधिनियम: 1 नवंबर 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश; आयोग के अध्यक्ष फज़ल अली।
  • महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960; नागालैंड 1963; हरियाणा 1966; हिमाचल प्रदेश 1971; मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972; सिक्किम 1975; मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987।
  • 2000: छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर; तेलंगाना 2 जून 2014; जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019।
  • नए नाम: मद्रास राज्य से तमिलनाडु 1969; मैसूर से कर्नाटक 1973; पांडिचेरी से पुडुचेरी 2006; उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007; उड़ीसा से ओडिशा 2011।
  • राजधानी से अलग उच्च न्यायालय: इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), जबलपुर (मध्य प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान), कटक (ओडिशा), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), नैनीताल (उत्तराखंड), एर्णाकुलम (केरल)।
  • साझा उच्च न्यायालय: बंबई गोवा तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए; कलकत्ता अंडमान और निकोबार के लिए; मद्रास पुडुचेरी के लिए; केरल लक्षद्वीप के लिए; गौहाटी असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए।
  • सबसे पुराने उच्च न्यायालय: कलकत्ता, बंबई और मद्रास (1862), भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अंतर्गत; दिल्ली उच्च न्यायालय 1966।
  • उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और दिल्ली से; असम की 7 राज्यों से; कर्क रेखा 8 राज्यों से गुज़रती है; भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ।

एक नज़र में दोहराव

अनु. 1 राज्यों का संघ, अनु. 3 साधारण विधि से नए राज्य; आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953; आयोग फज़ल अली; 1 नवंबर 1956: 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश; महाराष्ट्र, गुजरात 1960; नागालैंड 1963; हरियाणा 1966; हिमाचल 1971; मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972; सिक्किम 1975; मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा 1987; छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000; तेलंगाना 2 जून 2014; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019; कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 सबसे पुराना; उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से; कर्क रेखा 8 राज्य।

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