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DAILY · 2026-11-02

ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए; अपील दायर करने की समय-सीमा 30 दिन से घटकर 15 दिन

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 2 नवंबर 2026 को दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए। इससे पहले 7 मई 2026 को मसौदे पर परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिस पर हितधारकों से 32 टिप्पणियां और 24 प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं, और 17 जुलाई 2026 को ऑनलाइन खुली चर्चा (ओपन हाउस डिस्कशन) हुई। संशोधित विनियम उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे जिनके पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन दस हज़ार से अधिक ग्राहक हों; 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक वित्तीय टर्नओवर पर आधारित मौजूदा वैकल्पिक मानदंड हटा दिया गया है। उपभोक्ता अब शिकायत केंद्र, वेबसाइट और वेब पोर्टल के अलावा सेवा प्रदाता के मोबाइल एप्लिकेशन से भी शिकायत और अपील दर्ज कर सकेंगे, सेवा अनुरोध कर सकेंगे और सेवा संबंधी प्रश्न पूछ सकेंगे। शिकायत केंद्रों पर उपभोक्ता सहायता मौजूदा 16 घंटे की व्यवस्था के बजाय सप्ताह के सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध होगी; यह सहायता मानव प्रतिनिधियों, स्वचालित प्रणालियों, अन्य ग्राहक-केंद्रित तकनीकी समाधानों या इनके संयोजन से दी जा सकती है, पर मानवीय सहायता प्रतिदिन कम से कम सोलह घंटे उपलब्ध रहेगी; दिव्यांगजनों की कॉल प्राप्त करने के लिए समर्पित डेस्क या हेल्पलाइन रखनी होगी। शिकायत के निपटारे के बाद अपील दायर करने की समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है, और सेवा प्रदाता के प्रबंधन के नियमित कर्मचारियों में से कम से कम पांच वर्ष के अनुभव वाले एक या अधिक व्यक्तियों से बने अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना अंतिम निर्णय बताना होगा; सलाहकार समिति के माध्यम से अपीलों के निपटारे की पुरानी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। नए प्रावधानों में शिकायत या अपील के निपटारे या बंद होने पर पांच-बिंदु पैमाने पर ऑनलाइन फीडबैक सर्वेक्षण और उसके परिणामों का त्रैमासिक प्रकाशन, सीईओ या निदेशक मंडल के समक्ष त्रैमासिक रिपोर्ट, हर सेवा प्रदाता में उपभोक्ता शिकायत निवारण निगरानी समिति (जिसकी बैठक साल में कम से कम एक बार होगी), ट्राई द्वारा आवधिक नियामक समीक्षा, तथा ऑडिट, निरीक्षण, विश्लेषण या समीक्षा के दौरान विनियमों का उल्लंघन करके शिकायत या अपील निपटाए जाने के मामलों और त्रैमासिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट जमा न करने या देर से जमा करने पर वित्तीय हतोत्साहन (फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव) शामिल हैं।

ऊपर दी गई PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति से AI की सहायता से तैयार, और AI की दूसरी जाँच में उसी विज्ञप्ति से मिलाया गया। किसी व्यक्ति ने इसका पंक्ति-दर-पंक्ति संपादन नहीं किया है।

पढ़ाई के लिए संदर्भ

ट्राई ने 5 जनवरी 2012 को 'दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012' (टीसीसीआरआर-2012) अधिसूचित किया था, और इसमें तीन बार - 2012, 2013 और 2014 में - संशोधन किए गए। 7 मई 2026 को चौथे संशोधन का मसौदा जारी करते हुए ट्राई ने कहा था कि 2012 के बाद से उपभोक्ता सहभागिता के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं: आईवीआरएस आज भी प्रासंगिक है, लेकिन उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने और उन पर नज़र रखने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, वेब-आधारित पोर्टल, चैटबॉट और ईमेल का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। उसने यह भी कहा था कि शिकायतों के असंतोषजनक निपटारे के विरुद्ध अपील से संबंधित प्रावधानों में पहुंच, स्पष्टता, दक्षता, प्रभावशीलता और उपभोक्ता सुविधा के दृष्टिकोण से बदलाव की आवश्यकता है। मसौदे पर लिखित टिप्पणियां शुरू में 5 जून 2026 तक मांगी गई थीं।

संदर्भ: PIB (संचार मंत्रालय), 'ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 का मसौदा जारी किया', 7 मई 2026

खुद जाँचें: ट्राई ने मूल दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम कब अधिसूचित किए थे, और चौथे संशोधन से पहले उसमें किन वर्षों में संशोधन हुए?

5 जनवरी 2012 को; 2012, 2013 और 2014 में (तीन संशोधन)।

अभ्यास: इस रिलीज़ से परामर्श की तारीख़ें और प्राप्त टिप्पणियों के आंकड़े, लागू होने की शर्त, शिकायत और अपील का नया माध्यम, शिकायत केंद्रों का समय, अपील की पुरानी और नई समय-सीमा, अपीलीय प्राधिकारी की संरचना और समय-सीमा, तथा शुरू की गई नई व्यवस्थाएं लिखें; नोट से मूल विनियम कब अधिसूचित हुए, पहले के संशोधनों के वर्ष, और चौथे संशोधन के लिए ट्राई द्वारा बताए गए कारण।

खुद को परखें

ट्राई के दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 के तहत शिकायत के निपटारे के बाद अपील दायर करने की समय-सीमा कितने दिन कर दी गई है?

  1. 15 दिन
  2. 30 दिन
  3. 45 दिन
  4. 60 दिन
उत्तर देखें

उत्तर: 15 दिन

शिकायत के निपटारे के बाद अपील दायर करने की समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जांच करके अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना अंतिम निर्णय बताना होगा।

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